दुराचार मामले में आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास
नागपुर/दि.१३ – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती जिले के जुना धामणगांव निवासी बंटी उर्फ सचिन प्रताप गोपाल (३१) को एक अल्पवयीन बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करने के मामले में पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक २ अक्तूबर २०१७ को आरोपी सचिन गोपाल ने गांव में ही रहनेवाली ७ वर्षीय अल्पवयीन बच्ची के साथ दुराचार किया था. जिसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया था. पश्चात जिला व सत्र न्यायालय ने १९ नवंबर २०१९ को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी. साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी. सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. जहां पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी बंटी उर्फ सचिन गोपाल के सश्रम कारावास की अवधि को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया, लेकिन जुर्माने की राशि और जुर्माना अदा न करने पर कारावास की अवधि को यथावत रखा.