विदर्भ

ट्रेन से पैर कटा, 5.60 लाख अदा करें

उच्च न्यायालय का मध्य रेल्वे को आदेश

नागपुर-दि.11 ट्रेन के नीचे आने से पैर गंवा चुके यात्री को 6 सप्ताह में 5 लाख 60 हजार रुपए भरपाई अदा करने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मध्य रेल्वे को दिये हैं.
इस प्रकरण में न्यायमूर्ति अभय आहूजा के समक्ष सुनवाई हुई. लक्ष्मण कनोजिया यात्री का नाम है. वह भंडारा निवासी है. वर्ष 2018 में महाराष्ट्र एक्सप्रेस से भंडारा से नागपुर आते समय कनोजिया मोमिनपुरा इलाके में ट्रेन से नीचे गिर गया. इस कारण उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया. कनोजिया के पास ट्रेन का टिकट था. वह प्रामाणिक यात्री था. इस कारण उसने नागपुर रेल्वे दावा न्यायाधिकरण में भरपाई के लिए आवेदन दाखिल किया था. 8 फरवरी 2018 को न्यायाधीकरण ने उसकी अर्जी खारिज कर दी. कनोजिया ने चलती ट्रेन से नीचे उतरने का प्रयास किया. इस कारण इस दुर्घटना के लिए वह खुद जिम्मेदार है, ऐसा न्यायाधीकरण का कहना था.

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