नागपुर/प्रतिनिधि दि.९ – पवन चक्की द्वारा निर्मित विद्युत बिक्री करार का उल्लंघन करते हुए बैद्यनाथ प्रा.ली. कंपनी के साथ करोडों रूपयों की जालसाजी की गई है. बैद्यनाथ कंपनी के कानूनी सलाहकार श्रीपाद प्रकाशराव मोहरील द्वारा इस मामले में दर्ज करायी गई शिकायत पर गणेशपेठ पुलिस ने ग्लोबल एनर्जी प्रा.ली. कंपनी के तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक रिटायर्ड मेजर जनरल नारायणसिंह पठानिया, मिखाईल हरी धौल तथा हरी धौल के खिलाफ जालसाजी का अपराध दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक बैद्यनाथ कंपनी द्वारा सिध्दायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंंडेशन नामक कंपनी भी चलाई जाती है. इस कंपनी द्वारा आयुर्वेदिक दवाईयों का उत्पादन तथा पवन चक्की के जरिये विद्युत निर्मिती की जाती है. कंपनी की ओर से वर्ष 2010 में नंदूरबार जिले के चाकला में 9 पवन चक्कियां स्थापित कर विद्युत निर्मिती प्रकल्प लगाया गया. इसी दौरान इस प्रकल्प से निर्माण होनेवाली बिजली की बिक्री का करार ग्लोबल एनर्जी प्रा. लि. कंपनी के साथ किया गया. वर्ष 2014 तक बैद्यनाथ कंपनी को ग्लोबल कंपनी से 31 करोड 81 लाख रूपयों का भुगतान होना था. किंतु ग्लोबल कंपनी ने 30 करोड 43 लाख रूपये ही अदा किये तथा 1 करोड 37 लाख रूपये का भुगतान बकाया था. यह रकम अब ब्याज सहित 4 करोड 99 लाख रूपये के आसपास जा पहुंची है. किंतु ग्लोबल कंपनी के संचालकों ने बार-बार तगादा लगाने के बावजूद यह रकम अदा करने में टालमटोल की. जिसके बाद बैद्यनाथ कंपनी की ओर से श्रीपाद मोहरील ने गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी और पुलिस ने सुनियोजीत व संगठीत जालसाजी का अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की.