विदर्भ

दोषमुक्त की याचिका खारिज : सांसद राणा को राहत नहीं

मुंबई/ दि.२२- सांसद नवनीत राणा और उनके पिताजी की ओर से दाखिल किए गए दोषमुक्त याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है. फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में सांसद नवनीत राणा को मुंबई सत्र न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है. शिवड़ी न्यायालय का निर्णय मुंबई सत्र न्यायालय की ओर से कायम रखा गया है. वहीं शिवड़ी न्यायालय की ओर से जारी किए गए वारंट भी उचित होने की बात सत्र न्यायालय की ओर से कहते हुए स्थगिती देने के लिए साफ मना कर दिया है. सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. गौरतलब है कि, सांसद राणा की ओर से दिए गए आदेश को मुंबई सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी. जिसके खिलाफ यह याचिका दाखिल करने पर अदालत ने याचिका ही खारिज कर दी है. यहां बतादें कि, वर्ष २०१४ में राणा के जाति प्रमाणपत्र के मामले में मुलुंड पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया था. सांसद राणा पर शाला छोडने का फर्जी दाखिला दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है. इतनाही नहीं तो उनके पिता पर भी धोखाधडी करते हुए फर्जी जांच प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है. नवनीत राणा तथा उनके पिता के खिलाफ मुुलुंड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि, सांसद नवनीत राणा द्वारा इस संबंध में कौनसी भूमिका अपनाई जाएगी.

Related Articles

Back to top button