विदर्भ

गडचिरोली की नगराध्यक्षा योगिता पिपरे अपात्र

नागपुर/दि.30 – राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने गडचिरोली नगर परिषद अध्यक्षा योगिता प्रमोद पिपरे को गैर व्यवहार के लिए दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के लिए अपात्र ठहराया है. इस संदर्भ में मंगलवार 28 सितंबर को आदेश जारी किया गया है.
मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने अवमान नोटीस दिए जाने के बाद महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी कानून की कलम 55 अंतर्गत यह कार्रवाई की गई. पिपरे पर चुनाव आचार संहिता के समय स्वयं के वाहन का इस्तेमाल कर उसका खर्च नगर परिषद से लेने, कानून के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर करने आदि गैरवर्तन का आरोप था. इस संदर्भ में गुलाबराव मडावी व अन्य कुछ सदस्यों ने सरकार से शिकायत करने के बाद मामले की जिलाधिकारी मार्फत जांच की गई थी. 10 जून 2020 को जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सरकार ने इस पर 6 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया. परिणामस्वरुप मडावी ने शुरुआत में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखल की थी. जिसमें 12 जुलाई 2021 को उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था. उस आदेश का पालन नहीं किया गया. इस कारण मडावी ने अवमान याचिका दाखल की थी. सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने के कारण यह याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. राम कारोडे ने कामकाज देखा.

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