विदर्भ

लडकी छेडनेवाले को 3 वर्ष सश्रम कारावास

अकोला के बहुजन नगर शिवणी का मामला

अकोला दि. 6 – नाबालिग लडकी कल लगातार पीछा करते रहने और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेडखानी करनेवाले आरोपी को अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एसपी गोगरकर की अदालत ने पोस्को कानून के तहत दोषी करार देते हुए आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.
कुणाल उर्फ कुंदन धम्मपाल उर्फ सुनील गोकनारायण (21, बहुजन नगर शिवणी) यह तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा पानेवाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार शिवणी में रहनेवाली एक 17 वर्षीय लडकी ने 17 जनवरी 2020 को एमआईडीसी पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार बहुजन नगर शिवणी में रहनेवाला आरोपी कुणाल हमेशा उसके घर के पास चक्कर काटता था. उसका पीछा कर करीबी बनाने का प्रयास करता था. लडकी को शरम आए ऐसी अश्लील हरकते करता था. पुलिस ने लडकी की शिकायत पर आरोपी कुणाल गोकनारायण के खिलाफ अपराध दर्ज कर तहकीकात करते हुए अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष की ओर से 4 गवाहों को बयान लिए गए. सबूतों के बिना पर अदालत ने आरोपी कुणाल को दोषी करार े देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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