नागपुर/दि.21 – राज्य और नागपुर शहर के लिए वृक्ष प्राधिकरण समिति के स्थापना के बारे में अधिसूचना दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करे, ऐसे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिये. इंटर मॉडल स्टेशन के लिए अंजनी वन के वृक्ष तोडने के बारे में लिये गए आक्षेप पर इस वृक्ष प्राधिकारण के समक्ष सुनवाई ली जाएगी.
एड.श्वेता बुरबुरे व अजय तिवारी तथा स्वच्छ फाउंडेशन ने अजनी वन व इंटर मॉडेल स्टेशन संदर्भ में जनहित याचिका दायर की है. इस मामले पर न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे केे समक्ष सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अनुसार अजनी वनक्षेत्र के तकरीबन 4 हजार 930 पेडों की इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प हेतु कटाई की जाएगी. उसके लिए मनपा ने नोटीस जारी की है. यह नोटीस अवैध ठहराकर रद्द की जाए, ऐसी विनंती याचिकाकर्ता ने की है. इतना ही नहीं तो वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करने के लिए 8 सप्ताह का समयावधि दिया जाए, इस मांग को लेकर राज्य सरकार ने आवेदन पेश किया था. इस पर अदालत ने वृक्ष प्राधिकरण स्थापना के लिए 6 सप्ताह का समयावधि मंजूर किया था. इस समय वृक्ष प्राधिकरण स्थापना का मुद्दा उपस्थित किया गया. इसपर अदालत ने अधिसूचना जारी करने के आदेश राज्य सरकार को दिये. याचिकाकर्ता की ओर से एड.एम.अनिलकुमार, एनएचएआई की और से एड.आनंद परचुरे, मनपा की ओर से एड.जेमिनी कासट तथा राज्य सरकार की ओर से एड.केतकी जोशी ने पैरवी की.