विदर्भ

सात दिनों में जमीन शेगांव संस्था को दें

अदालत ने नगर परिषद को दिये आदेश

जगह पार्किंग के लिए आरक्षित
नागपुर/ दि.3 – खलवाडी स्थित नगर पालिका प्राथमिक शाला की जमीन शेगांव संस्था को सात दिन के अंदर कब्जे में देने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी को दिये है. शेगांव तीर्थस्थल नियोजन के अनुसार खलवाडी की पार्किंग के लिए आरक्षित रहने वाली 30.77 हेक्टेअर जमीन में से लगभग डेढ एकड जमीन पर स्कूल का निर्माण कार्य है. आदेश देने के बाद भी नगर परिषद ने यह जमीन का कब्जा नहीं छोडा. इसपर अदालत ने नगर परिषद को फटकार लगाई.
शेगांव संस्था के विकास काम के बारे में उच्च न्यायालय ने दायर कर ली याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ति महेंद्र चांदवानी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई ली गई. 13 फरवरी को गजानन महाराज के प्रगट दिन उत्सव पर शेगांव में राज्यभर के 10 लाख भक्तों ने उपस्थिति दर्शाई थी, इसके कारण खलवाडी की आरक्षित जमीन भी पर्याप्त साबित नहीं हुई. इस बात को देखते हुए संस्था के वकील एड. अरुण पाटील ने नगर परिषद की प्राथमिक स्कूल की जमीन का मुद्दा उठाया.
यह डेढ एकड जमीन राज्य शासन की है. नगर परिषद को उस समय लीज पर दी गई थी, आज यह स्कूल बंद है. ऐसी स्थिति में नगर परिषद प्रशासन इस जमीन का कब्जा छोडने के लिए तैयार नहीं, ऐसी जानकारी एड. पाटील ने अदालत को दी. इसपर अदालत ने स्कूल की यह जगह 7 दिन में खाली करते हुए इसका कब्जा शेगांव संस्था को देने के आदेश दिये है. इस बारे में चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर कर जानकारी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया. पिछले आदेश में 31 मार्च 2023 से पूर्व सभी प्रलंबित मामले और काम पूरे करने के आदेश अदालत ने दिये थे. न्यायालयीन मित्र के रुप में एड. फिरदोस मिर्जा ने दलीले पेश की.
वह परिसर नो पार्किंग जोन
पार्किंग की जगह अधूरी पडने के कारण आंबेडकर चौक से गजानन महाराज मंदिर इस मुख्य मार्ग पर वाहन पार्क किये जाते है. जिसके कारण चलते हुए मंदिर जाने वाले भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है. इस वजह से आंबेडकर चौक से मंदिर संस्थान यह 250 मीटर का मार्ग नो पार्किंग जोन के रुप में घोषित करने के आदेश अदालत ने बुलढाणा के पुलिस अधिक्षक को दिये है. इस परिसर में कोई भी अतिक्रमण न करे, इसका ध्यान शेगांव नगर परिषद रखे, ऐसा भी उल्लेख आदेश में है.

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