विदर्भ

हाजिरी सहायक को निवृत्ति वेतन का लाभ दें

मॅट कोर्ट का वाशिम जिला परिषद को आदेश

नागपुर/दि.1 – हाजिरी सहायक कर्मचारी की सेवा यह उनके पद पर नियुक्त हुई तारीख से तो सेवानिवृत्ति तक स्थायी कर्मचारीके रुप में समझी जाये और उन्हें संपूर्ण निवृत्ति वेतन का लाभ दिया जाये, ऐसा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण ने (मॅट) वाशिम जिला परिषद सहित अन्य विभागों को दिए.
वसंत बहेरे यह याचिकाकर्ता का नाम है. बहेरे की 22 नवंबर 1983 को हाजिरी सहायक के रुप में नियुक्ति हुई थी. नियुक्ति के बाद से ही वे विभाग में लगातार कार्यरत थे. दरमियान उनकी वाशिम जिला परिषद में 24 सितंबर 2003 को स्वास्थ्य सेवक पद पर समावेश किया गया, याचिकाकर्ता बहेरे 30 जून 2010 को सेवानिवृत्त हुए. उन्हें किसी भी प्रकार का निवृत्ति वेतन नहीं मिल रहा था. जिसके चलते उन्होंने मॅट के नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखल की. मॅट ने वाशिम जि.प. को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता बहेरे द्वारा की गई सेवा 1 अक्तूबर 1988 से निवृत्ति वेतन के लिए ग्राह्य मानी जाये. इससे पूर्व वर्धा जिला परिषद एवं नाशिक जि.प. ने उनके अंतर्गत रहने वाले हाजिरी सहायकों को जो समावेशित हुए थे, उन्हें वर्धा, नाशिक जि.प. ने उनकी सेवा 1 अक्तूबर 1988 से निवृत्ति वेतन के लिए ग्राह्य मानने के साथ ही उन्हें लाभ दिया है. वहीं याचिकाकर्ता को भी हाजिरी सहायक पद पर नियुक्त हुई तारीख से तो सेवानिवृत्ति होने के दिन तक स्थायी कर्मचारी के रुप में समझा जाये, ऐसा दर्ज कर मॅट ने वाशिम जि.प. को आदेश दिया कि उनके अंतर्गत वाले हाजिरी सहायक कर्मचारी की सेवा यह उनके पद पर नियुक्त होने की तारीख से तो निवृत्त होने के दिन तक स्थायी कर्मचारी के रुप में समझा जाये व उन्हें संपूर्ण निवृत्ति वेतन का लाभ दिया जाये, ऐसा आदेश दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. गजेन्द्र जी.बढ़े ने पैरवी की.

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