विदर्भ

सरकार के पास आरटीई प्रवेश के करोड़ो रुपए बकाया

हाइकोर्ट में याचिका : राज्य सरकार को भेजा नोटीस

नागपुर / प्रतिनिधि 10 मार्च – राज्य सरकार की तरफ वर्धा जिले के बिनाअनुदानित अंग्रेजी स्कूलों के आरटीई प्रवेश के करो़ड़ों रुपए बकाया होने के कारण महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखल की है. जिसमें न्यायमूर्तिव्दय नितीन जामदार व अनिल किलोर ने राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटीस भेजकर इस पर 18 मार्च तक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.
आरटीई (शिक्षण हक) कानुननुसार बिनाअनुदानित निजी शालाओं की कुल जगहों में से 25 प्रतिशत जगह पर दुर्बल घटक के विद्यार्थियों को प्रवेश देना बंधनकारक है. इन विद्यार्थियों का शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार इन शालाओं को देती है. लेकिन वर्धा जिले की संबंधित शालाओं को 2017 से 2020 इस कालावधि के करोड़ो रुपए सरकार के पास बकाया है,
इस संदर्भ में समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद भी शालाओं को शैक्षणिक शुल्क अदा नहीं किया गया, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है. याचिकाकर्ता की तरफ से एड.स्वप्निल शिंगणे ने कामकाज देखा.

Related Articles

Back to top button