कैसिनों और ऑनलाइन जुगार पर लगा जीएसटी
नागपुर/दि. 8– केंद्र सरकार के मुताबिक अब महाराष्ट्र में भी पैसों के व्यवहार से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, कैसिनों, लॉटरी, घोडे की रेस आदि पर कडी कार्रवाई की जाने वाली है. केंद्र सरकार ने इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया है. विधि मंडल के शीतकालीन अधिवेशन के पहले ही दिन राज्य सरकार ने इस संदर्भ में विधेयक विधानसभा में रखा.
केंद्र सरकार व्दारा ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो आदि पर टैक्स लगाने की नई प्रणाली शुरु की गई है. गुरुवार को राज्य सरकार ने महाराष्ट्र वस्तु और सेवाकर अधिनियम 2017 में सुधार करने के लिए इस दिशा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को यह विधेयक रखा. उसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति विदेश से पैसों के व्यवहार से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी चलाता होगा तो, उसे भी अनिवार्य पंजीयन करना होगा. ऑनलाइन डिजीटल संपत्ति को भी इस विधेयक में नई व्याख्या प्राप्त होने वाली है. जीएसटी कौंसिल की बैठक में अनेक संगठना ने इस संदर्भ में अपने मत रखे थे. इस आधार पर संसद ने केंद्री वस्तु व सेवाकर कानून 2017 में सुधार किया है.
* चीट फंड सुधार विधेयक वस्तु
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को विधानसभा में चीट फंड कानून 1982 में सुधार करने वाला विधेयक रखा. अब तक चीट फंड से संबंधित बातों पर राज्य सरकार से गुहार लगाई जाती है, ऐसे अनेक प्रकरणों की सुनवाई सरकार के पास प्रलंबित है. यह विधेयक मंजूर हुआ तो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार प्राधिकरण और अधिकारी को मिलने वाला है.