विदर्भ
‘वह’ प्रेमी बाईज्जत बरी
नागपुर/दि.8 – नाबालिग लडकी को भगाकर ले जाने के बाद उससे विवाह करने वाले प्रेमी के खिलाफ दर्ज किये गए बलात्कार के अपराध से विशेष सत्र न्यायालय ने बाईज्जत बरी करने का फैसला सुनाया.
प्रेमी के खिलाफ जलालखेडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अदालत में मामला दायर किया था. प्रेमी गोंदिया जिले का रहने वाला है. उसका जलालखेडा निवासी 16 वर्षीय लडकी से प्रेमसंबंध था. जिसके कारण उन्होंने 29 अप्रैल 2018 को मुंबई में भागकर विवाह किया. उन्हें 20 जुलाई 2019 को पुत्र प्राप्त हुआ. उसके बाद 8 अगस्त 2021 के दिन पुलिस को उनका पता चला. लडकी ने प्रेमी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया, इसी तरह पुलिस व्दारा बलात्कार किये जाने का पुख्ता सबुत पेश नहीं किया गया. आरोपी की ओर से एड.अर्जुन रागीट ने दलीले पेश की.