‘फीस‘ पर सुनवाई टली
नागपुर प्रतिनिधि/दि.८ – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में मंगलवार को हॉस्पिटल एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोरोना इलाज की दरों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध किया है. बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्बारा नॉन-कोविड मरीजों के इलाज की दरों पर लगाए गए नियंत्रण वाले नोटिफिकेशन पर स्थान लगाया था. मंगलवार को राज्य महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि महामारी के इस दौर में फिस के नाम पर निजी अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, कोरोना के पूर्व मरीजों के पास कई सरकारी अस्पतालों के विकल्प थे, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है. अधिकांश सरकारी अस्पताल समर्पित कोविड अस्पताल बन गए हैं. ऐसे में नॉन-कोविड मरीजों के पास निजी अस्पतालों के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए इनकी फीस पर राज्य सरकार का नियंत्रण जरुरी है. हालांकि यह अस्थायी नियंत्रण है, परिस्थिति सामान्य होते ही सरकार यह नियंत्रण हटा लेगी. मौजूदा नियंत्रण भी नियमों के अधीन रह कर ही किया जा रहा है.