विदर्भ

दिव्यांगों को मुख्य प्रवाह में लाने शासन की सहायता

दिव्यांगों के विवाह के लिए भी दी जाएगी वित्तीय सहायता

वर्धा/दि.23– दिव्यांगों को उनके व्यंग पर मात कर समाज के प्रमुख प्रवाह में लाने के साथ ही उनका जीवनमान ऊंचा उठाने हेतु शासन की ओर से विविध प्रकार की योजना चलाई जा रही है. अब दिव्यांग बंधुओं के विवाह हेतु यह शासन द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी.
दिव्यांगों को सुशिक्षित कर स्वयं के पैरों पर खड़ा करते हुए उनके जीवन की राह सुकर बनाने हेतु विवाह के लिए यह आर्थिक सहायता इस योजना अंतर्गत दिव्यांग बंधु या वर ने दिव्यांग न रहने वाली वधु या वर से विवाह करने पर अथवा दिव्यांगत्व न रनहे वाली वधु या वर ने दिव्यांग रहने वाली वधु या वर से विवाह करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है. इसलिए दिव्यांग बंधुओं को बरा आधार मिला है. उनका भी जीवन सुखद होने लगा है.
* शासन द्वारा कौनसी मिलती है सहायता?
शासन की ओर से विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता में 25 हजार रुपए का बचत प्रमाण पत्र, 20 हजार नकद, संसारोपयोगी वस्तुओं के लिए 4 हजार 500 व 500 रुपए स्वागत समारोह खर्च के लिए दिए जाते हैं. इससे लिए विहित नमुने के आवेदन के साथ विवाह पंजीयन दाखिला, वर-वधू का शाला छोड़ने का दाखिला, विवाह का फोटो, अधिवास प्रमाण पत्र जोड़ना आवश्यक है.

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