विदर्भ

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया

नागपुर प्रतिनिधि/दि.30 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 21 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी युवक को निर्दोष करार दिया है. युवक गडचिरोली जिले के विश्वनाथनगर का रहने वाला है. युवक और महिला के पति में दोस्ती थी. युवक का उसके घर आना-जाना था. फरवरी 2014 में एक दिन पति की अनुपस्थिति में महिला के घर पहुंचकर दुष्कर्म का दोषी मानकर गडचिरोली सत्र न्यायालय ने उसे भादवि 376 के तहत 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है. न्या. पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि दोनों में सहमति से संबंध थे. बचाव पक्ष की यह दलील तथ्यहीन नहीं है. पीडिता के बयान में भी कई खामियां है और आरोपी युवक के खिलाफ अन्य कोई ठोस सबूत भी नहीं है. पीडिता के बयान को तब ही मंजूर किया जा सकता है, जब वह विश्वसनीय हो.
इस मामले में हाईकोर्ट ने माना कि, पीडिता ने अपनी मूल शिकायत में सिर्फ विनयभंग के आरोप लगाए थे. जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने बलात्कार होने की भी दुष्कर्म की थी. लेकिन पीडिता ने इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने पुलिस को दी गई अपनी मूल शिकायत में दुष्कर्म की शिकायत क्यों नहीं की? ना ही निचली अदालत में जांच अधिकारी द्बारा बलात्कार की पुष्टी की गई. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि दुष्कर्म के मामलों में पीडिता के बयान को अत्याधिक महत्व है, बशर्ते उसका बयान विश्वसनीय और सच्चा हो. उक्त मामले में पीडिता के बयान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता.

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