विदर्भ

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीडिता को दी गर्भपात की अनुमति

मेडिकल बोर्ड की सलाह पर हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर/प्रतिनिधि दि.६ – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक 29 वर्षीय दुष्कर्म पीडिता को गर्भपात की अनुमति दी है. शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्बारा पीडिता की जांच के बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी गई, जिसे मान्य करते हुए होईकोर्ट ने पीडिता को गर्भपात की अनुमति दी है.
उल्लखनीय है कि, पीडिता ने स्वयं ही हाईकोेर्ट में याचिका दायर कर अपना 16 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी. एक व्यक्ति ने युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारिरीक संबंध बनाए और बाद में विवाह से मुकर गया. इस संबंध में उसने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है. दरअसल वर्ष 2015 में युवती का विवाह हुआ था, लेकिन बाद में उसका पति के साथ तलाक हो गया. इसके बाद पीडिता नौकरी की तलाश में थी. इस दौरान एक-दूसरे युवक के साथ उसका परिचय हुआ. दोनों में प्रेम हुआ और इस दूसरे युवक ने पीडिता को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ शारिरीक संबंध स्थापित किए. पीडिता का दावा है कि, जुलाई 2020 में उन दोनों ने विवाह भी किया. लेकिन फिर जनवरी 2021 में गर्भवती होने के बाद इस युवक ने उससे सभी संबंध समाप्त कर लिए. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एड. स्वीटी भाटिया ने पक्ष रखा.

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