विदर्भ
‘समृद्धि’ के लिए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को बुलाया

नागपुर /दि.4– समृद्धि महामार्ग पर कार्यरत रहने वाले पेट्रोल पंप पर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब तक कोई उचित कार्रवाई न किये जाने से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को निराशा व्यक्त की. साथ ही इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्थान पेट्रोलियम नामक इन तीनों कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रकरण पर दो सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में प्रत्यक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिये.
इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने जनहित याचिका दायर की है. इस पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति वृशाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई.