सास-ससुर के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
बहु साबित नहीं कर पाई 350 ग्राम सोना रखने का दावा
नागपुर प्रतिनिधि/दि.१६ – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक बहु द्वारा अपने सास-ससुर के खिलाफ दायर उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने ससुरावालों पर अपने 350 ग्राम सोने के जेवर वापस नहीं लौटाने का आरोप लगाया था. दरअसल पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने मायके लौट गयी थी. एक वर्ष बाद उसने दूसरा विवाह भी कर लिया, लेकिन अपने जेवर वापस लेने व कुछ महिनों के मेंटेंनेंस के लिए उसने पारिवारिक न्यायालय में सास-ससुर के खिलाफ याचिका दायर की थी. न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि ये जेवर पति-पत्नी ने अपने संयुक्त बैंक लॉकर में रखे थे. पति की मृत्यु के बाद सिर्फ पत्नी को ही लॉकर खोलने के अधिकार थे. जेवर के विवाद के बाद जब अंतत: बैंक लॉकर खुलवाया गया, तो वह खाली था. कोई जेवर नहीं रखे थे. हाईकोर्ट में पत्नी ने सफाई दी कि जेवर किसने निकाले उसे नहीं मालूम, न ही उसने बैंक अधिकारियों से यह जानने की जहमत उठाई. हाईकोर्ट के मांगने पर वह जेवरों के बिल भी जमा नहीं कर पाई.