उच्च न्यायालय ने दी यवतमाल के 100 कर्मचारियों को राहत

नागपुर/ दि. 11– आदिवासी व नक्सलग्रस्त क्षेत्र में सेवा देनेवाले यवतमाल जिला परिषद के 100 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अतिरिक्त घर का किराया और भत्ते के लिए पात्र ठहराया हे जिसमें इन कर्मचारियों को बडी राहत प्राप्त हुई. इन कर्मचारियों की ओर से एड. अमोल चाकोतकर ने 6 अगस्त 2002 में शासन का ध्यान न्यायालय द्बारा आकर्षित करवाया था.
इस निर्णय के अनुसार आदिवासी व नक्सग्रस्त क्षेत्रों मेंं कार्यरत कर्मचारियां को अतिरिक्त घर का किराया भत्ता अदा करना अवश्य होगा. किंतु यवतमाल जिला परिषद ने संबंधित कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखा था और लाभ दिए जाने के लिए किए गये निवेदन को भी कचरे की टोकरी में फेंक दिया गया था. उसके बाद भी मांग मंजूर नहीं हुई. उसके बाद भी मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और उच्च न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को राहत दी. न्यायालय ने विजय मलकापुरे सहित सभी कर्मचारियों की याचिका मंजूर की और अपना फैसला सुनाया. ऐसा एड चाकोतकर ने कहा.