विदर्भ

उच्च न्यायालय ने एमडी डॉक्टर्स को दी राहत

नागपुर/ दि. 1– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने यवतमाल के वसंतराव नाईक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमडी (जनरल मेडीसीन) पदवी प्राप्त करनेवाले 21 डॉक्टर्स को एक मामले में राहत दी है. इस महाविद्यालय में कुछ त्रुटी होने के कारण भारतीय वैद्यकीय परिषद ने इस अभ्यासक्रम को शुरू करने की अनुमति दी थी. परंतु अधिकृत मान्यता नहीं दी थी. इसके कारण इन डॉक्टर्स की पदवी प्रमाणपत्र पर ‘परमिटेड’ ऐसा उल्लेख किया गया था. इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘ रेकगनाईज्ड ’ शब्द का उल्लेख करने की मांग की थी. अदालत ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की सकारत्मक भूमिका को देखते हुए यह मांग मंजूर की. डॉक्टर्स की ओर से एड. विपूर भिसे, एड. शंतनु खेडकर, एड. नवल शिरालकर व एड. जे.वाय. घुरडे ने दलीले पेश की.

 

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