विदर्भ
हाई कोर्ट : गौवंश की खाल किसी व्यक्ति से प्राप्त होने पर वह अपराधी नहीं होता
नागपुर/दि.23 – मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हाल ही के आदेश में स्पष्ट किया है कि गौवंश की खाल किसी व्यक्ति के पास बरामद होने से ही वह व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता. फिलहाल ऐसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं है. गौवंश की खाल रखने के लिए दंड देने की बात की जाती है तो इस आधार पर न्यायाधीश अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने शफिक उल्लाह खान (28, हिवरखेड, अकोला) को निर्दोष रिहा कर दिया है. संबंधित घटना 15 जुलाई 2017 की है. याचिकाकर्ता अपनी बोलेरो गाडी में जानवरों की खाल भर कर ले जा रहा था.