विदर्भ

हाईकोर्ट की स्वास्थ्य सचिव, सहसंचालकों को अवमानना नोटीस

संरक्षक के बाद भी याचिकाकर्ताओं की अधिसंख्य नियुक्ति

नागपुर / प्रतिनिधि दि.26 – हाईकोर्ट ने नौकरी को संरक्षण दिया, ऐसा रहते हुए भी याचिकाकर्ताओं की अधिसंख्य पद पर नियुक्ति करने से नागपुर खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव रोशन कदम पाटिल और पुणे स्थित हिवताप, हाथीरोग, जलजन्य रोग सेवा संस्था विभाग के सहसंचालक डॉ.नंदकुमार देशमुख को अवमानना नोटीस दिया है.
इस मामले में न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला के समक्ष सुनवाई हुई. सुनंदा दलाल, प्रेमकुमार मौदेकर, संगीता पराते, राजश्री हेडाउ यह याचिकाकर्ताओं के नाम है. उनकी नागपुर व वर्धा स्थित स्वास्थ्य विभाग ने प्रयोग तकनिशियन के रुप में एसटी हलबा वर्ग में नियुक्ति हुई है. उनकी नौकरी को हाईकोर्ट ने 2008 व 2012 में संरक्षण दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखल किया तब याचिका खारीज हुई थी. इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने उनकी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति की. जिससे हाईकोर्ट ने सचिव, सहसंचालकों के खिलाफ अवमानना याचिका की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. शैलेश नारनवरे ने पक्ष रखा.

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