विदर्भ

हाईकोर्ट ने जारी किया सीबीएस को नोटिस

मामला शालेय विषय को देरी से अनुमति प्रदान करने का

प्रतिनिधि/ दि.२१

नागपुर – विज्ञान विद्या शाखा के जीवशास्त्र, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र के विषयों को देरी से अनुमति देने के मामले में मुंबई उच्च न्यायायल की नागपुर खंडपीठ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्यूकेशन(सीबीएस) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. इस मामले में न्यायालय द्वारा सुनील शुक्रे व अनिल किल्लोर समक्ष पैरवी की गई थी. याचिका की जानकारी के अनुसार गडचिरोली स्थित दत्ता मेघे बालकल्याण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित स्कूल ऑफ स्कार्लर में कक्षा ११ वीं के ३ विषय को सीबीएस द्वारा अनुमति देरी से दी गई थी. जिसमें निरीक्षण समिती स्थापित की गई थी. अनुमति विलंब से मिलने के बाद प्रकरण न्यायायल में दाखिल किया गया था. जिसमें न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व अनिल किल्लोर ने सुनवायी करते हुए सीबीएस को नोटिस जारी किया.

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