विदर्भ

हाईकोर्ट की अडसड, कुटे व गायकवाड को नोटिस

तीनों विधायकों के खिलाफ पराजित प्रत्याशियों ने दायर की है याचिका

नागपुर /दि. 4– विधानसभा चुनाव में पराजित रहनेवाले विदर्भ क्षेत्र के कई प्रत्याशियों ने चुने गए विधायकों के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. जिसके चलते हाईकोर्ट ने विदर्भ क्षेत्र के तीन विधायकों के नाम नोटिस जारी की है. जिनमें भाजपा विधायक प्रताप अडसड व संजय कुटे तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड का समावेश है. इन तीनों याचिकाओं पर विगत सोमवार न्या. अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई.
भाजपा विधायक प्रताप अडसड के खिलाफ कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप व विधायक संजय कुटे के खिलाफ कांग्रेस की पराजित प्रत्याशी स्वाती वाकेकर तथा शिवसेना शिंदे गुट के संजय गायकवाड के खिलाफ शिवसेना उबाठा की पराजित प्रत्याशी जयश्री शेलके द्वारा याचिका दायर की गई है. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि, ईवीएम के जरिए चुनाव कराने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की पूर्तता नहीं की गई. साथ ही ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की. साथ ही चुनाव परिणाम पश्चात पराजित प्रत्याशियों को सीसीटीवी फूटेज व फॉर्म नं. 17 भी नहीं दिए गए है और वीवीपैट की गिनती भी नहीं की गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग एवं अन्य प्रतिवादियों के नाम हटाने का आदेश देने के साथ ही केवल विजयी प्रत्याशियों के नाम नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और संबंधितों को चार सप्ताह के भीतर नोटिस पर अपना जवाब पेश करने की मुहलत दी. हाईकोर्ट में शेलके व वाकेकर की ओर से एड. आकाश मून व एड पवन दाहाट तथा जगताप की ओर एड. ऋग्वेद ढोरे ने पैरवी की.

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