विदर्भ

राज्य को हाईकोर्ट का नोटिस

शिंदे पर विकास काम रोकने का आरोप

* सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार की याचिका
नागपुर/दि.8– सावनेर व ब्रम्हपुरी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के विकास काम राज्य सरकार व्दारा जानबूझकर रोकने का दावा करते हुए, राज्य के पूर्व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. इस प्रकरण में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. साथ ही प्रकरण अंतिम फैसले के लिए दायर किया है.
सुनील केदार ने दायर की याचिका के मुताबिक महाविकास आघाडी सरकार के वर्ष 2021-22 वर्ष के वित्तिय बजट में राज्यभर के विविध विकास काम को मंजूरी दी गई थी. इसके तहत सावनेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 19 काम मंजूर किए गए. इसमें से दो विकास काम को तकनीकी मंजूरी मिली है. एक विकास काम को आर्थिक मान्यता भी मिली है. यह तीनो प्रकल्प करीबन 95 लाख रुपए के थे तथा सावनेर परिसर के लिए विविध शासकीय विभाग ने करोडो रुपए के प्रकल्प भी मंजूर किए थे. लेकिन वर्ष 2022 में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और महाविकास आघाडी की सरकार गिर गई. इस कारण सत्ता में आई शिंदे सरकार ने सावनेर निर्वाचन क्षेत्र के विकास काम पर पाबंदी लगा दी, ऐसा दावा सुनील केदार ने याचिका में किया है.
इसी तरह का दावा पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ब्रम्हपुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास काम बाबत किया है. इन दोनों स्वतंत्र याचिका पर न्या. सुनील शुक्रे तथा न्या. वृषाली जोशी की ब्रेंच के सामने एक साथ सुनवाई हुई. न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी की और इस पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया. सुनील केदार की तरफ से एड. राहुल धांडे ने तथा विजय वडेट्टीवार की तरफ से एड. निखिल किर्तने ने पैरवी की.

* राजनीतिक लाभ न हो
इस याचिका से किसी भी राजनीतिक दल को लाभ न हो इस बात का ध्यान याचिकाकर्ता व्दारा लिया जाए. साथ ही यह याचिका प्रचार का माघ्यम न हो यह भी ध्यान रखा जाए, इसी शर्त पर अदालत ने नोटिस जारी की है, ऐसी मौखिक राय न्यायालय ने सुनवाई के समय व्यक्त की.

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