बोगस प्रमाणपत्र प्रकरण में आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

नागपुर/दि.25 – बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र प्रकरण में आरोपी पूर्व क्रीडा उपसंचालक सुरेश रेवतकर को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जमानत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने उन्हें 30 हजार के पीआर बांड पर जमानत प्रदान की है. आरोपी के खिलाफ शहर के मानकापुर पुलिस थाने में भादवि 420, 465, 466 व अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार रेवतकर क्रीडा अधिकारी के रुप में नियुक्त हुए थे. वे बतौर क्रीडा उपसंचालक सेवानिवृत्त हुए थे. उन पर आरोपी है कि उन्होंने अवैध रुप से अनेक लोगों को फर्जी क्रीडा प्रमाणपत्र बांटे थे. जबकि इन व्यक्तियों ने खेल में कभी हिस्सा लिया ही नहीं. क्रीडा विभाग के इस बडे प्रकरण में करीब 15 अधिकारियों को आरोपी बताया गया है. हाईकोर्ट ने अपने इस निर्णय से प्रभावित हुए बगैर निचली अदालत को ट्रायल जारी रखने के आदेश दिए है.

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