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सडक पर पडे गढ्ढे को बचाने के चक्कर में हुआ था हादसा
नागपुर/दि.21 – नागपुर-अमरावती हाईवे पर सातनवरी गांव में विगत 3 अक्तूबर को एक भीषण सडक हादसा घटित हुआ था, जब सडक पर मौजूद गढ्ढे को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर सडक किनारे खडे पांच लोगों को टक्कर मारकर पलट गई. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. पश्चात इस हादसे को आधार बनाते हुए महामार्गों की दुरावस्था को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने गत रोज राज्य सरकार को नोटीस जारी की. साथ ही इस पर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए कोंढाली पुलिस को इस मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा गया है.
बता दें कि, नागपुर-अमरावती व अमरावती-मलकापुर महामार्ग की दुरावस्था को लेकर एड. अरूण पाटील द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर गत रोज न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई. इस समय नागपुर-अमरावती हाईवे की दिनोंदिन खतरनाक होती जा रही स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए एड. अरूण पाटील ने विगत 3 अक्तूबर को सातनवरी गांव में घटित हादसे की खबर का हवाला दिया. साथ ही कहा कि, इन दिनोें नागपुर-अमरावती महामार्ग कई स्थानों पर काफी हद तक खराब हो चुका है और ठेकेदार द्वारा विगत कई माह से इस महामार्ग की दुरूस्ती नहीं की गई है. साथ ही महामार्ग प्राधिकरण के अभियंताओं द्वारा भी इसकी ओर अनदेखी की जा रही है. जिसके चलते इन दिनों इस मार्ग पर सडक हादसों का प्रमाण काफी अधिक बढ गया है. जिसमें बडे पैमाने पर जनहानी भी हो रही है. इस समय अदालत को यह भी बताया गया कि, विगत 3 अक्तूबर को सातनवरी गांव के पास घटित हादसे के लिए सडक पर पडे गढ्ढे ही मुख्य तौर पर जिम्मेदार है और गढ्ढों से बचते-बचाते गुजर रही कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाईडर तोडते हुए बस स्थानक पर खडे लोगों से जा भिडी. जिसमें सगे भाई-बहन सहित 4 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के लिए इस महामार्ग के ठेकेदार व अभियंता ही जिम्मेदार है. यदि उन्होंने समय रहते रास्ते की देखभाल की ओर ध्यान दिया होता, तो यह सडक हादसा घटित नहीं होता. इस युक्तिवाद को बेहद गंभीरता से लेते हुए नागपुर हाईकोर्ट के राज्य सरकार के नाम नोटीस जारी की. साथ ही इस पर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा. याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्झा द्वारा अदालत में युक्तिवाद किया गया.
ठेकेदार से कितना दंड वसूल किया
नागपुर-अमरावती व अमरावती-मलकापुर इन दोनों रास्तों के देखभाल व दुरूस्ती की ओर संबंधित ठेकेदार द्वारा विगत लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा. जिसे लेेकर हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को कडी फटकार लगायी. साथ ही जानना चाहा कि, अब तक दोषी पाये जानेवाले ठेकेदारों से कितना दंड वसूल किया गया है. साथ ही अगली तारीख तक इसकी जानकारी भी पेश करने का निर्देश दिया गया.