बग्गा को हाईकोर्ट का झटका, अग्रीम जमानत खारिज
ठगी सोंटू जैन का था साथी, 58.42 करोड की जालसाजी का मामला
नागपुर/दि.12– व्यापारी विक्रांत अग्रवाल को ऑनलाइन जुए की लत लगाकर 58 करोड 42 लाख रुपए से ठगने का आरोप रहे जालसाज अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन के साथी डॉ. गरिमा गौरव बग्गा की अग्रीम जमानत मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को खारिज कर दी. न्या. उर्मिला जोशी ने रिकॉर्ड पर रहे ठोस सबूत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.
इस प्रकरण में गिट्टी खदान पुलिस ने धारा 409, 420, 120 (ब), अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है. सोंटू जैन यह अग्रवाल को ऑनलाइन जुएं की लिंक भेजता था. अग्रवाल ने इस जुगार के लिए सोंटू को पहली बार 8 लाख 50 हजार रुपए, दूसरी बार 9 करोड 66 लाख 86 हजार रुपए तथा तीसरी बार 67 करोड 88 लाख 68 हजार 300 रुपए दिए थे. पश्चात अग्रवाल को केवल 19 करोड 13 लाख 38 हजार रुपए वापस मिले. परिणामस्वरुप उन्हें धोखाधडी होने का पता चला. उन्होंने सोंटू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की. एक्सिस बैंक की गोंदिया शाखा के लॉकर में सोंटू की बडी रकम व आभूषण थे. गरिमा व उसके पति ने वह रकम व आभूषण निकालकर दिनेश कोठारी को दिए. उनकी बैंक में उपस्थिति सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. आर्थिक अपराध शाखा के दल ने गरिमा के घर से 1 करोड 35 लाख रुपए नकद और 3.20 किलो सोना जब्त किया है. गौरव को गिरफ्तार किया गया है.