विदर्भ

बिना लाइसेंस वाहन चलाया, तो दुर्घटना पीडित को मुआवजा भी खुद ही दें

नागपुर  प्रतिनिधि/दि. ११ – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में माना है कि, सडक दुर्घटना के मामलों में आरोपी वाहन चालक यदि बगैर वैध लाइसेंस के गाडी चला रहा हो, तो इंश्योरेंस कंपनी की पीडित को मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती. उलट वाहन का मालिक ही पीडित पक्ष को मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा. इस निरिक्षण के साथ हाईकोर्ट ने वाशिम निवासी पीडित परिवार को २२,०९,६०० रुपए का मुआवजा और ७ फीसदी ब्याज का पात्र माना है. परिवार को राहत स्वरुप हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि, वे फिलहाल यह रकम पीडित परिवार दें और बाद में यह सारी रकम वाहन मालिक से वसूल करें. घटना २३ नवंबर २००६ की है. संतोष चितकलवार अपने मित्र के साथ बाइक पर जा रहे थे, तब एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में संतोष की मृत्यु हो गई थी. मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को बरी करते हुए ट्रैक्टर मालिक लक्ष्मण राउत को पीडित परिवार को १२,३७,६०० रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए. इस प्रकरण में ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए बरी कर दिया, क्योकि आरोपी ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था. ऐसे में मुआवजा देने की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रैक्टर मालिक पर डाली गई. पीडित परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी को बरी करने के ट्रिब्यूनल के फैसले पर असहमति जताई और हाईकोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला सही माना, लेकिन मुआवजे की रकम बढाकर हाईकोर्ट ने पीडित परिवार को राहत प्रदान की है.

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