नागपुर/दि.25- नागपुर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग के काटोल तहसील के हरदोली शिवार से पोकलेन मशीन की सहायता से मुरुम का अवैध उत्खनन करने पर 2 करोड़ 41 लाख 94 हजार 700 रुपए का जुर्माना ठोका गया है. काटोल के तहसीलदार राजू रणवीर ने इस बाबत के आदेश दिए. मुरुम का अवैध उत्खनन कर टीप्पर के जरिए यातायात करते हुए 500 ब्रास उत्खनन करने की बात उजागर हुई. दूसरी जगह से भी 500 ब्रास मुरुम का उत्खनन किया गया. पश्चात जमीन को समतल किया गया. कानून का उल्लंघन करने पर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार राजू रणवीर ने यह जुर्माना
ठोका. आदेश के मुताबिक तेजंदरसिंग रेणु, नाशिक को यह जुर्माना ठोका रहने की जानकारी तहसीलदार ने दी. गौण खनिज का अवैध उत्खनन करने पर महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 48 (7) के मुताबिक 1 हजार 987 ब्रास मुरुम का उत्खनन करने के प्रकरण में उसे दोषी ठहराया गया है.
—