* शहर सहित जिले में खुली रहेगी देशी व विदेशी शराब की दुकाने
* वाईन शॉप, परमीट रूम व बार के खुले रहने पर कोई पाबंदी नहीं
* नागपुर हाईकोर्ट ने खारीज की जिलाधीश की अधिसूचना
* राहुल देशमुख ने दायर की थी याचिका, एड. जेमिनी कासट ने की सफलतापूर्वक पैरवी
नागपुर/दि.17– गत रोज अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1959 की धारा 142 (1) के तहत कानून व व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 18 मार्च को धुलिवंदन का पर्व रहने के चलते अमरावती जिले में सभी तरह की शराब की बिक्री को बंद रखने का आदेश जारी किया था. जिसके तहत देशी व विदेशी शराब की दुकानों, बीयरबार, बीयर शॉपी व परमीट रूम को शुक्रवार 18 मार्च के दिन पूरा समय बंद रखने जाने के निर्देश जारी किये गये थे. जिलाधीश के इस फैसले को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भातकुली स्थित विमल बार एन्ड रेस्टॉरेंट के संचालक राहुल बबनराव देशमुख ने अपने वकील एड. जेमिनी कासट के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी. जहां पर सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिलाधीश द्वारा जारी आदेश को खारिज कर दिया. यानी कल धुलिवंदन के पर्व पर शहर सहित जिले में देशी व विदेशी शराब की बिक्री जारी रहेगी.
बता दें कि, होली के पर्व पर लोगबाग बडे पैमाने पर शराब पीते है और कई बार कुछ विवादास्पद स्थिति भी बन जाती है. यद्यपि इससे पहले भी होली के पर्व पर ड्राय डे लागू किया जाता रहा है. किंतु लोगबाग धुलिवंदन से एक दिन पहले ही बडे पैमाने पर शराब की खरीददारी करते हुए अगले दिन तक ‘कोटा’ व ‘स्टॉक’ जमा कर लेते है. ऐसे में ड्राय डे लागू करने का हकीकत में कोई विशेष फायदा नहीं होता. गत रोज ही शहर में सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानों में शराब पीने के शौकीनों की जबर्दस्त भीड उमडी थी और कई स्थानों पर तो कतार लगाकर शराब बेची गई. वहीं जिलाधीश द्वारा बुधवार की शाम अधिसूचना जारी करते हुए शुक्रवार 18 मार्च को अमरावती शहर सहित जिले में को बंद रखने का आदेश पारित किया गया था.
किंतु जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा ड्राय डे को लेकर जारी आदेश को राहुल देशमुख नामक बार एन्ड रेस्टॉरेंट व्यवसायी की ओर से नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए चुनौती दी गई. एड. जेमिनी कासट के जरिये आज गुरूवार की सुबह 10.30 बजे नागपुर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर हुई. जिसे त्वरित सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया. पश्चात न्या. जामदार व न्या. पानसरे की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. जहां पर याचिकाकर्ता की ओर से एड. जेमिनी कासट ने अदालत को बताया कि, पुलिस महकमे द्वारा होली के पर्व पर कानून व व्यवस्था को खतरा रहने की कोई सूचना जिलाधीश कार्यालय को नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अपने मन से ही मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1959 की धारा 142 (1) को आधार बनाते हुए 18 मार्च को ड्राय डे रखने यानी शराब की बिक्री को बंद रखने का आदेश जारी किया गया. जबकि जिला प्रशासन के पास इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत या दलील नहीं है कि, धुलिवंदनवाले पर्व पर जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति को किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा हो सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. जेमिनी कासट द्वारा दी गई दलीलों को ग्राह्य मानते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर की ओर से ड्राय डे को लेकर जारी आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही जिलाधीश कार्यालय को दारूबंदी अधिनियम के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने की सलाह भी दी. हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के चलते अब कल धुलिवंदन वाले दिन भी शहर सहित जिले में सभी तरह की शराब दुकाने, बार व परमीट रूम खुले रहेंगे. ऐसे में आज शाम शराब की दुकानों पर कोई विशेष भीडभाड नहीं दिखाई देगी.