विदर्भ

अल्पवयीन बलात्कार पीडिता को गर्भपात की अनुमति

नागपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

* पीडिता को बच्चे लालन-पालन में बताया असमर्थ
नागपुर/दि.30- मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती जिले से वास्ता रखनेवाली बलात्कार पीडित अल्पवयीन किशोरी को गर्भपात करने की अनुमति प्रदान की है. यह पीडित खुद पर हुए बलात्कार के चलते इस समय 16 सप्ताह की गर्भवती है. इस मामले में न्या. अतूल चांदूरकर व न्या. उर्मिला जोशी की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
जानकारी के मुताबिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुराचार किया गया था. जिससे उसे गर्भ ठहर गया. लेकिन उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था. ऐसे में उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी. यह पीडिता आर्थिक रूप से दुर्बल घटक से वास्ता रखती है और बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ है. साथ ही खुद पर हुए दुराचार की वजह से वह हमेशा ही मानसिक तकलीफों का सामना करती है, ऐसा पीडिता की ओर से न्यायालय को बताया गया. इसी बीच वैद्यकीय मंडल ने विगत 14 जून को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पीडिता का गर्भपात करना संभव रहने की राय दी. जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने पीडिता को गर्भपात करने की अनुमति प्रदान कर राहत दी है. इस मामले में पीडिता की ओर से एड. स्वीटी भाटिया ने पैरवी की.

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