विदर्भ

हत्या के मामले में चारों की उम्रकैद कायम

यवतमाल के उमरसरा की घटना में निर्णय

नागपुर/दि.31 – मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में यवतमाल के उमरसरा हत्याकांड के मामले में चार आरोपियों की उम्रकैद कायम रखी गई. न्यायमूर्ति विनय देशपांडे व अमित बोरकर की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
संजय दत्ता शिंदे (33), संजय प्रकाश बासलकर (34), प्रथमेश उर्फ नाना अंकुश रोडे (37), मयूर विलास पुसनाके (27) यह उन चार आरोपियों के नाम है, सभी आरोपी उमरसरा निवासी है. आरोपियों ने अमित पलटनकर की 10 अगस्त की रात 9 बजे चाकू, टाईल्स व कांच की बोतले मारकर हत्या कर दी. जिसमें अमित की जगह पर भी मौत हो गई. जिला सत्र अदालत ने इस मामले में 3 अक्टूबर 2018 को चारों आरोपियों को उम्रकैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया था. लेकिन इस निर्णय के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कराई थी. हाईकोर्ट ने रेकॉर्ड की जांच कर आरोपियों की अपील खारिज कर दी और सत्र न्यायालय का निर्णय कायम रखा.

 

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