नागपुर प्रतिनिधि/दि. १४ – यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आरक्षित पद का अनुशेष तीन माह में भरा जाए, ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिया. इस मामले पर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुके्र व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई.
बैंक के कनिष्ठ लिपिक की १३३ व सिपाही के १४ पद भरने के लिए ८ मार्च २०१९ को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. उसमें आरक्षित पद का उल्लेख नहीं किया गया. जिसके कारण गजानन दारोडे व अन्य उच्च न्यायालय की याचिका दर्ज की थी.
बैंक ने १५ जून २०१८ के शासन निर्णय के आदेश को कुचल दिया, ऐसा आरोप याचिकाकर्ताओं ने किया था.इस दौरान बैंक ने खुलो प्रवर्ग के १०५ पद भरने की अनुमति मांगी व आरक्षित पद नियमानुसार भरने की ग्वाही दी. इस बात को ध्यान मेें रखकर न्यायालय ने बैंक को पहले खुले प्रवर्ग के पद भरने की अनुमति दी. उसी प्रकार आरक्षित पद के लिए आदेश दिया.