नागपुर/दि.17 – गोसेखुर्द सिंचाई प्रकल्प के एक टेंडर का मूल्य 3 करोड 32 लाख रुपयों से बढाने की शिफारिश किये जाने से दाखिल किये गए अपराध से तत्कालीन अधिक्षक अभियंता संजय खोलापुरकर को दोष मुक्त किया गया है. इसके अलावा उसके खिलाफ संबंधित मामला भी रद्द कर दिया गया है. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश रोहित देव ने गुरुवार को यह निर्णय दिया.
खोलापुरकर पांडे लेआउट खामला परिसर के रहने वाले है. उन्होंने संबंधित टेंडर का मूल्य 3 करोड 32 लाख रुपयों से बढाने की शिफारिश की थी. यह शिफारिश नियमबाह्य की गई थी. जिससे सरकार का आर्थिक नुकसान होने का आरोप था. इस मामले में पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया. एन्टीकरप्शन ब्युरो की टीम ने इस मामले की जांच कर 21 जुलाई 2018 को खोलापुरकर व अन्य तीन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. सत्र न्यायालय ने 17 नवंबर 2018 में खोलापुरकर को दोषमुक्त करने से इंकार किया था. जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. खोलापुरकर की ओर से एड.श्याम देवानी ने पक्ष रखा.