* चुनाव निर्णय अधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे का आह्वान
अमरावती/ दि.18 – विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान करते समय पहली पसंद का वोट करना आवश्यक है. मतदान प्रणाली बाबत राष्ट्रीय चुनाव आयोग व्दारा दी गई सूचना का पालन कर मतदाताओं को मतदान का हक अदा करने का आह्वान विभागीय आयुक्त तथा चुनाव निर्णय अधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ने किया.
विभागीय आयुक्त व चुनाव निर्णय अधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ने बताया कि, मतदान करते समय केवल और केवल मतपत्रिका के साथ दी गई जामूनी स्याही की स्केच पेन से ही वोट करे. अन्य कोई भी पेन, पेन्सिल, बॉलपेन का इस्तेमाल न किया जाए. मतदाता अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने पसंदीदा क्रम दर्ज करे. मतदाता की जो पहली पसंद हो उसके सामने बॉक्स में ‘1’ यह अंक लिखकर वोट दर्ज करे. निर्वाचित करवाने के लिए उम्मीदवारों की संख्या का विचार न करते हुए मतपत्रिका पर जितने उम्मीदवार है, उतने पसंदीदा क्रम मतदाता मतपत्रिका पर दर्ज कर सकते है.
मतदाता पहली पसंद का वोट करने के बाद अन्य उम्मदवारों के सामने के बॉक्स में 2, 3 और 4 के मुताबिक अपने पसंदीदा क्रम दर्ज कर सकते है. एक उम्मीदवार के नाम के सामने के बॉक्स में एक ही पसंदीदा क्रम अंक दर्ज किया जा सकता है. वह नंबर अन्य किसी भी उम्मीदवार के सामने दर्ज नहीं होना चाहिए.
पसंदीदा क्रम केवल अंकों में ही लिखे
चुनाव निर्णय अधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ने बताया कि, मतदाता अपना पसंदीदा क्रम यह केवल 1, 2, 3 आदि अंक में ही दर्ज करें. यह एक, दो, तीन इस तरह शब्दों में दर्ज नहीं होना चाहिए. पसंदीदा क्रम दर्ज करते समय इस्तेमाल करने वाले अंक यह भारतीय अंक के आंतरराष्ट्रीय स्वरुप में जैसे 1, 2, 3 आदि अथवा रोमन अंक स्वरुप में ख, खख, खखख अथवा मराठी भाषा के देवनागरी 1, 2, 3 इस स्वरुप में दर्ज करें. मत पत्रिका पर कही भी अपने हस्ताक्षर, नाम अथवा अन्य कोई भी शब्द लिखे नहीं होने चाहिए ताकि मतपत्रिका पर अंगुठा ना लगाए. मतपत्रिका पर पसंदीदा क्रम दर्ज करते समय टीकमार्क …… अथवा क्रॉसमार्क … इस तरह मार्किंग न करें. ऐसी मतपत्रिका अवैध ठहराई जाएगी. अपनी मतपत्रिका वैद्य रहे इसके लिए पहली पसंद का वोट देना आवश्यक है. अन्य पसंदीदा क्रम ऐच्छिक है. वह अनिवार्य नहीं है. इस सूचना का पालन कर मतदाताओं को मतदान का राष्ट्रीय कर्तव्य अदा करने का आह्वान किया गया है.
मतदान के दिन विशेष निमित्त अवकाश
अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का मतदान 30 जनवरी को होने वाला है. इस दिन मतदाताओं को मतदान का हक अदा करने के लिए विशेष निमित्त अवकाश मंजूर करने के निर्देश संबंधित आस्थापनाओं को दिये गए है. यह अवकाश कर्मचारियों को अनुज्ञेय रहे निमित्त अवकाश अतिरिक्त रहेगा, ऐसा प्रावधान है. इस दिन मतदाता मतदान प्रणाली की मार्गदर्शक सूचना का पालन कर मतदान का राष्ट्रीय कर्तव्य अदा करेें, ऐसा आह्वान चुनाव निर्णय अधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ने किया है.