विदर्भ
बालिग बेटे को प्रतिमाह मेंटेनेंस देना जरुरी नहीं : हाईकोर्ट
नागपुर/दि.3 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, तलाक के मामले में पत्नी को मेंटेनेंस देने वाले पति को अपने बालिग बेटे के लिए भी मेंटेनेंस देना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट द्बारा मेंटेनेंस तय करते वक्त बच्चा नाबालिग था, अब वह 21 वर्ष का हो चुका है. ऐसे में यह स्पष्ट रुप से नहीं कहा जा सकता कि बेटे को मेंटेनेंस देना अनिवार्य है. इस निरिक्षण के साथ हाईकोर्ट ने पत्नी द्बारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया. विनोद और सविता (परिवर्तित नाम) का विवाह मई 1997 में हुआ था. जुलाई 1999 में उन्हें पुत्र हुआ. विवाह के बाद पति-पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे.