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समृद्धि महामार्ग पर ‘रिल्स’ बनाना पडेगा महंगा

जेल और जुर्माना भी होगा, आरटीओ की चेतावनी

नागपुर/दि.22- देश के सबसे शानदार निर्माण के रुप में मेगा हाईवे प्रकल्प समृद्धि महामार्ग की चर्चा होती है. उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस का यह ड्रिम प्रोजेक्ट था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस महामार्ग का उद्घाटन होने के बाद यात्रियों के लिए यह मार्ग खुला किया गया है. पहले चरण में नागपुर से वाशिम जिले के शेलू तक इसे शुुर किया गया था. अब 81 किमी का दूसरा चरण भी खुला किया गया था. इस कारण इस महामार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ गई है. अब यात्रियों की बढती भीड और होने वाली दुर्घटना को ध्यान में रख यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
समृद्धि महामार्ग शुरु किए जाते ही दुर्घटनाओं के कारण संपूर्ण राज्य में चर्चा में है. पिछले कुछ माह में इस महामार्ग पर दुर्घटना में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है. दो माह पूर्व ही इस महामार्ग पर बस की भीषण दुर्घटना हुई थी. इसमें 25 यात्रियों की झुलसने से मृत्यु हुई थी. इस कारण इस महामार्ग पर दुर्घटना रोकने के लिए शासन व प्रशासन की तरफ से सावधानी व उपाय किए जा रहे है. साथ ही अब समृद्धि महामार्ग पर रिल्स बनाने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पडेगी. सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, चहेतों के लिए अनेक लोग रिल्स बनाते रहते हैं. अनेक बार पर्यटन के लिए जाते समय पर्यटन स्थल के भी रिल्स बनाए जाते हैं. इसी कारण अब समृद्धि महामार्ग पर रिल्स बनाने वालों के लिए प्रशासन ने बडा निर्णय लिया है. समृद्धि महामार्ग पर रिल्स बनाने वालों को 500 रुपए जुर्माना और एक माह कारावास की सजा की गई है. महामार्ग यातायात पुलिस ने इस बाबत जानकारी देते हुए यात्रियों को चेतावनी दी है. समृद्धि महामार्ग पर वाहनों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा है. इस रफ्तार से वाहन आते-जाते होंगे तो यातायात को किसी भी तरह की दुविधा नहीं चाहिए. रिल्स बनाते समय अथवा महामार्ग पर अन्य कुछ भी शूट करते समय दुविधा होने पर बडी दुर्घटना होने की संभावना रहती है. इस कारण सतर्कता के उपाय के रुप में यह निर्णय लिया गया है. समृद्धि महामार्ग पर वाहन रोककर रिल्स बनाना अथवा वीडियो शूट करने वाले यात्रियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाने वाली है. इसके मुताबिक धारा 341 के तहत एक माह कारवास अथवा 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही 283 धारा के तहत सार्वजनिक मार्ग पर खतरा अथवा असुविधा निर्माण होने का आरोप रख संबंधित वाहन चालक अथवा यात्री पर 200 रुपए जुर्माने समेत कारावास की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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