कालीचरण महाराज वर्धा पुलिस के गिरफ्त में

अदालत ने दिये 14 दिन न्यायालयीन कस्टडी के आदेश

  • महात्मा गांधी के प्रति विवादीत वक्तव्य करने का मामला

वर्धा/दि.13 – महात्मा गांधी के प्रति विवादित वक्तव्य करने वाले कालीचरण महाराज की पुणा जिला सत्र न्यायालय ने जमानत मंजूर की, मंगर वर्धा की अदालत ने उसे 14 दिन न्यायालयीन कस्टडी में रखने के आदेश दिये है. शहर में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ था. एक ओर बजरंग दल के कार्यकर्ता अदालत के सामने खडे थे और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता निषेध व्यक्त कर रहे थे. इसके कारण शहर पुलिस का तगडा बंदोबस्त लगाया गया था.
वर्धा पुलिस ने कालीचरण महाराज को पुणे पुलिस के कब्जे से अपनी हिरासत में लिया. उसे अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया था. इस दौरान कल फिर कालीचरण ने विवादित बयान दिये. जिसकी जानकारी सामने आयी है. सेवाग्राम से पुलिस की वाहन में उसे अदालत ले जाया जा रहा था. तब उसने ‘जातिवाद छोडिया, हिंदुत्व जोडिए’ ऐसा नारा दिये जाने की जानकारी मिली है. वर्धा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी पीयुष जगताप ने दी जानकारी के अनुसार अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायालयीन कस्टडी सुनाई है. कालीचरण के वकील विशाल टीबडीवाल ने उनकी ओर से जमानत का आवेदन दायर किया था. दूसरी तरफ वर्धा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज चांदूरकर ने भी इस बारे में अपनी भूमिका प्रस्तुत की. कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में आक्षेप युक्त शब्दों का उपयोग किया था. उसके बाद कांग्रेस की ओर से कालीचरण के खिलाफ शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. इसपर उन्होंने पुलिस का अभिनंदन किया.

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