विदर्भ

विधवा बहन की जिम्मेदारी के कारण उम्रकैद रद्द

नागपुर/ दि. 9 विधवा बहन व भतीजा के पालनपोषण की जिम्मेदारी और अन्य कुछ बातों को विचार में लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नाबालिग बालिका पर बलात्कार मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा रद्द की है व उसे 14 वर्ष सश्रम कारावास की सुधारित सजा सुनाई. न्यायमूर्तिद्बय विनय जोशी व वृषाली जोशी ने यह निर्णय दिया.
प्रदीप उर्फ गोलू सुरेश दांडगे (29, अकोला) ऐसा आरोपी का नाम है. 21 फरवरी 2019 को विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद व 25 हजार रूपये की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की थी. उस पर सुनवाई के समय आरोपी के वकील एड राजेन्द्र डागा ने आरोपी को सुनवाई में आयी उम्रकैद की सजा बहुत कठोर होने का बताकर सजा कम करने की विनती की. आरोपी परिवार का केवल एक ही कमानेवाला व्यक्ति है उसके पिता का देहांत हो गया है. बहन नाबालिग व भतीजा उस पर ही निर्भर है.

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