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आर्वी के दत्तवार्ड की घटना
वर्धा प्रतिनिधि/दि. २४ – आर्वी स्थित दत्तवार्ड में रहने वाले दो भाईयों ने नाली की साफसफाई को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या करने के अपराध में आरोपी भाई को उम्रकैद व उसकी पत्नी को ३ वर्ष सश्रम कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है. दत्तवार्ड निवासी मृतक राजु श्यामराव पंचगडे (४५) को घर के सामने की नाली के सफासफाई को लेकर विवाद किया. रामेश्वर पंचगडे (६१) व निर्मला पंचगडे (५०) इन दोनों ने राजु पंचगडे को गालिया दी. इसके बाद आरोपियों के दो बेटों ने मृतक राजु की आंख में मिर्च पाउडर झोक दिया और कुल्हाडी से सिर पर वार कर दिया. जिससे राजु पंचगडे की मौत हो गई. इस मामले में आर्वी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. मामला अदालत में पहुंचा, पुलिस कर्मचारी अजय खांडरे ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए सरकारी वकील जी.वी.तकवाले ने १२ गवाहों के बयाण लिए. दलीलें पेश करने के बाद जिला न्यायमूर्ति व अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ति आर.एम मिश्रा ने दफा ३०२ के तहत आरोपी रामेश्वर पंचगडे को उम्रकैद व २ हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर ६ माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई और निर्मला पंचगडे को दफा ३२४ के तहत ३ वर्ष सश्रम कारावास व १ हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह साधे कारावास की सजा सुनाई.