* सह आरोपी को संदेह का लाभ
नागपुर/दि.१७- मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने वर्धा जिले के हिंगणघाट के हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा कायम रखी है और सहआरोपी को संदेह का लाभ देकर बाईज्जत बरी किया है. यह फैसला न्यायमूर्तिद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर की अदालत ने सुनाया.
श्रीकांत अंकुश ब्राह्मणे (२८) यह उम्रकैद की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. सचिन शंकर डेहने (२४) यह सहआरोपी का नाम है. कमलाकर खडसे यह मृतक का नाम बताया गया है. २५ अगस्त २०१४ को दोनों आरोपियों ने खडसे की लोहे की राड से हमला कर हत्या की थी. २४ सितंबर २०१८ को सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई थी. उस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.