विदर्भ

हत्यारोपी पति को उम्र कैद

नागपुर की जिला अदालत का फैसला

  • चरित्र पर संदेह कर की थी पत्नी की हत्या

नागपुर/दि.2 – चरित्र पर संदेह करते हुए पत्नी की हत्या करनेवाले रामकृष्ण लक्ष्मण डहारे नामक हत्यारोपी पति को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.
जानकारी के मुताबिक एमआयडीसी बोरी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकलघाट गांव में 21 मार्च 2018 को रामकृष्ण डहारे ने अपनी पत्नी वृणाली रामकृष्ण डहारे (29) का टॉवेल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. पता चला है कि, गृणाली डहारे कान्होलीबारा स्थित एक प्रिंटींग प्रेस में काम किया करती थी और रामकृष्ण को संदेह था कि, प्रिंटींग प्रेस मालिक के साथ उसकी पत्नी वृणाली के अनैतिक संबंध है. इस बात को लेकर दोनों में आये दिन झगडे हुआ करते थे और 21 मार्च को हुए झगडे के बाद गुस्से में आकर रामकृष्ण ने वृणाली का गला घोटते हुए उसे जान से मार दिया. पश्चात एमआयडीसी बोरी पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज करते हुए रामकृष्ण को गिरफ्तार किया और मामला अदालत के समक्ष पेश किया गया. जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश एस. सैय्यद ने रामकृष्ण डहारे को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील ए. माहुरकर ने सफल पैरवी की. वहीं महिला सहायक पुलिस निरीक्षक शुभांगी वाजे, पीएसआई शंकरराव तराले व सुभाष ढापके तथा पोहेकां मनोज तिवारी ने पैरवी अधिकारी के रूप में काम संभाला.

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