विदर्भ

नाबालिग के दुराचारी को आजीवन कारावास

विवाह का झांसा देकर नाबालिग का किया था यौन शोषण

वर्धा/दि.9– एक नाबालिग लडकी को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाकर उसका शारीरिक करने वाले अंसार अनामत हुसैन (24) नामक आरोपी को वर्धा की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. पी. अदोने की अदालत ने आरोपी पर लगाये गये जुर्माने की रकम में से 5 हजार रुपए पीडिता को नुकसान भरपाई के तौर पर देने का आदेश दिया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पीडिता रहने वाली नाबालिग लडकी अपने एक सहपाठी के यहां गणपति के भोजन प्रसाद हेतु गई थी. जहां पर उसकी जान पहचान अंसार अनामत हुसैन से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध भी शुरु हो गया था. जिसके बाद अंसार हुसैन ने उक्त नाबालिग को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये. साथ ही पीडिता के घर में घुसकर पीडिता के साथ विवाह करने की बात कहते हुए जमकर हंगामा भी मचाया. इसके चलते पीडिता के माता-पिता ने अंसार हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसकी जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अंसार हुसैन को नाबालिग के साथ दुराचार का दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जिसमें से 5 हजार रुपए पीडिता को नुकसान भरपाई के तौर पर दिये जाएंगे.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता विनय चुडे ने पैरवी की. जिन्हें सुनवाई हेतु एड. स्वाती गेडे-दोडके ने मदद की. साथ ही पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस कर्मी देवेंद्र कडू ने भी सहायता की.

 

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