विदर्भ

मनोज शर्मा के छह हत्यारों को उम्रकैद

जिला अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

* मुर्तिजापुर के अग्रसेन चौक में 9 वर्ष पूर्व की थी हत्या
मुर्तिजापुर/ दि.28 – मुर्तिजापुर के अग्रसेन चौक में 9 वर्ष पूर्व 4 जून 2014 के दिन आरोपियों ने मनोज शर्मा पर घातक हथियारों से हमला किया था. इस दौरान बीच बचाव करने गए राम जोशी को भी आरोपियों ने घायल कर दिया था. इस हमले में गंभीर रुप से घायल मनोज शर्मा की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई लेते हुए जिला अदालत ने शर्मा के 6 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
हत्या के बाद मामले की तहकीकात तत्कालीन परिविक्षाधिन एएसपी प्रवीण मुंढे, थानेदार अनिल ठाकरे, गजानन पडघन, पुलिस कर्मी उमेश पाटील ने पूरी की. उसके बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. दोनों ही पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्या के अपराध में शामिल बबन वामनराव शितोले, गणेश वसंतराव शितोले, नामदेव बबन शितोले, कपील रतन शितोले, प्रमोद शेषराव चव्हाण, पंकज नामदेव निलकंठ को धारा 302, 307, 148 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 1 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकारी पक्ष की ओर से एड. आर. आर. देशपांडे ने दलिले पेश की.
मनोज शर्मा की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. उन्हें मोहम्मद रिजवान शेख इकबाल ने पनाह दी थी. इसपर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 212 तहत अपराध दर्ज किया था. इसी मामले में विजय अनंत लोहकरे ने सबूत मिटाया था. पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 201 के तहत अपराध दर्ज किया था. मगर अदालत में मुकदमे के समय सरकारी वकील दलिलों में दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध साबित नहीं कर पाया. इसपर अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया. इस दौरान मनोज शर्मा हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि, मनोज शर्मा के वारिशदारों और घायल राम जोशी को मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव पारित कर विधिसेवा प्राधिकरण के समक्ष भिजवाया जाएगा. इसके बाद विधिसेवा प्राधिकरण के अधिकारी मुआवजे की रकम तय कर संबंधितों को राशी अदा करेंगे.

यह था मामला
आरोपियों ने विवाद के चलते अग्रसेन चौक में 4 जून 2014 के दिन मनोज बंशीलाल शर्मा पर घातक हथियारों से हमला बोला था. इस समय बीच बचाव करने गए राम मोहनलाल जोशी को भी आरोपी ने घायल कर फरार हो गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही मुर्तिजापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रुप से घायल हुए दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान मनोज शर्मा की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने राज जोशी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था.

दो फरार, परिवार की जान को खतरा
शिकायतकर्ता राम जोशी ने बताया कि, अदालत ने सुनाई सजा से राहत मिली है, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपी आज भी फरार है. पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पायी. पुलिस तत्काल उन आरोपियों को पकडकर अदालत के समक्ष पेश करे, ताकि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल पाये. वे आरोपी फरार होने के कारण उन्हें और उनके परिवार वालों की जान को खतरा बना हुआ है.

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