नागपुर/ दि. 10- आंतरधर्मीय विवाह के बाद पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करनेवाले पति को जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 1 लाख रूपए जुर्माना ठोका और जुर्माना न भरने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. आसीफ ताज मो. पठान (24, काटोल रोड, मानकापुर) यह आरोपी का नाम है. महिला विटोले (20) यह मृत पत्नी का नाम है. जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.बी. अग्रवाल ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.
यह घटना 20 अप्रैल 2018 के दिन मानकापुर परिसर में घटी थी. महिमा तत्वज्ञान विषय में पदवी की पढाई कर रही थी. इसी तरह वह व्यवसायिक फोटोग्राफी व मेहंदी निकालने का काम करती थी. उसका आसीफ के साथ प्रेम संबंध था. जिसके कारण जुलाई 2016 में महिमा 18 वर्ष की होने के बाद उन दोनों ने मंदिर में विवाह किया. तब से वह लगभग 8 महिने पति पत्नी के जैसे रहने लगे. उसके बाद एक दूसरे से पटना बंद हो गया. आसीफ महिमा पर संदेह करता था. इस बात को लेकर उनके बीच लगातार विवाद होते थे.
इस बात से परेशान होकर आखिर महिमा माता-पिता के घर चली गई. करीब 1 वर्ष से वह वहीं रहती थी. परंतु हत्या से कुछ दिन पूर्व आसीफ उस पर साथ में रहने के लिए दबाब डालता था. इस वजह से वह महिमा के घर लगातार फोन करता था. पर महिमा उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी. इस गुस्से में आसीफ ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर डाली. महिमा के पालकों ने दी शिकायत पर मानकापुर पुलिस ने आसीफ के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया. अदालत ने सभी गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर आरोपी आसीफ को दोषी करार देेते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. राज्य सरकार की ओर एड. आशावरी परसोदकर ने दलीले पेश की.