विदर्भ

पिता के बेटे को आजीवन कारावास

वर्धा के जिला अदालत ने सुनाया फैसला

वर्धा/दि.27– अपने पिता की हत्या करने वाले बेटे को वर्धा के जिला अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए के जुर्माने और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महिने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम मंगेश कवडु पंधरे (32, बोरगांव, तह. सेलू) बताया गया है.
जानकारी के मुताबिक मंगेश पंधरे ने अपने घर के बगल में स्थित गोठे में सो रहे अपने पिता कवडु पंधरे के साथ शराब के नशे में धूत होकर गालीगलौज और झगडा करना शुरु किया था. जिसे लेकर पिता द्वारा टोके जाने पर नाराज होकर मंगेश ने धारदार कुल्हाडी से अपने पिता के सिर, चेहरे व छाती पर वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में सिंदी रेल्वे पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज करते हुए मंगेश को गिरफ्तार किया था तथा मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की थी. जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश वी. पी. अडोने की अदालत में मामले की सुनवाई चली और अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए आरोपी मंगेश पंधरे को दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरक्त सरकारी अभियोक्ता एच. पी. रणदीवे ने सफल युक्तिवाद किया.

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