विदर्भ

पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने कायम रखी सजा

* दूसरा विवाह करने की वजह से पत्नी को मार डाला
* धारणी पुलिस थाना क्षेत्र के दादरा गांव की घटना
नागपुर/ दि19– दूसरा विवाह करने के कारण पत्नी की हत्या करने वाले पहले पति को उम्रकैद व अन्य सजा मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने कायम रखी. न्यायमूर्तिव्दय विनय जोशी व वृषाली जोशी की अदालत ने यह फैसला सुनाया. यह घटना अमरावती जिले के धारणी पुलिस थाना क्षेत्र के दादरा गांव में घटी थी. बद्री रिच्छु मुजालदे यह आरोपी का नाम है. वह मध्यप्रदेश के खरगोन जिले का निवासी है.
हमले में मरने वाली महिला का नाम चंपाबाई था. घटना के छह माह पूर्व चंपाबाई ने आरोपी को छोडकर दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लिया और धारणी पुलिस थाना क्षेत्र के दादरा गांव में रहने चली गई. 21अप्रैल 2016 की दोपहर 12 बजे चंपाबाई गांव के बाहर पानी के टंकी के पास कपडे धोने के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी वहां गया और उसने चंपाबाई को साथ में चलने के लिए धमकाया. चंपाबाई ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया और घर की ओर भागने लगी. तब आरोपी ने उसका पीछा कर उसपर धारदार दराती से सपासप वार किये. चंपाबाई की हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. 2 अप्रैल 2018 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. उसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की. चष्मदीद गवाह के बयान व अन्य ठोस सबूतों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अपील खारीज कर सत्र न्यायालय ने सुनाए फैसले को कायम रखा.

Related Articles

Back to top button