मृत्यु पूर्व बयान लेने में विलंब होने से उम्रकैद की सजा स्थगित
नागपुर/दि.13- मृत्यु पूर्व बयान लेने में विलंब होने से मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने उम्रकैद सहित अन्य सजा स्थगित कर एक आरोपी को नियमित रूप से जमानत मंजूर की है. इस मामले मेें न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी मेनेजेस के समक्ष सुनवाई हुई. दीपक उर्फ मुन्ना बालकदास गिले (32, स्वीपर कॉलनी) ऐसा आरोपी का नाम है. आरोपी पर चंद्रशेखर उर्फ बल्लू यादव के खून का आरोप है. 1 जून 2016 को चाकू घोपने के बाद चंद्रशेखर 5 दिन तक जीवित था.
इस दौरान कार्यकारी दंडधिकारी द्बारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया तथा बयान लेेने से पूर्व डॉक्टर ने उसकी जांच करने का उल्लेख नहीं है. उसका फायदा दीपक को मिला. सत्र न्यायालय ने दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस सजा के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट मेें अपील दर्ज की है. घायल के मृत्युपूर्व बयान लेने में 35 दिन का विलंब और अन्य कुछ संदेहास्पद बातों को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्रकैद की सजा व अन्य सजा स्थगित की है. आरोपी की ओर से अॅड. राजेंद्र डागा ने पैरवी की.