विदर्भ
हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा निलंबित
नागपुर/दि.30– संबंधित मामला हत्या की व्याख्या में आता है अथवा नहीं, ऐसा प्रश्न प्राथमिक तथ्यों के आधार पर उपस्थित होने से और अन्य कुछ बातों को ध्यान में लेते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी की उम्रकैद व अन्य सजा निलंबित कर उसकी सशर्त जमानत मंजूर कर ली. यह प्रकरण वाशिम जिले का है.
आरोपी का नाम सागर सुरेश गव्हाणे है. वह अनसिंग का रहनेवाला है. मृतक का नाम संजय केशव काले था. 15 जनवरी 2019 को गव्हाणे का काले के साथ मामूली कारण पर से विवाद हो गया. गव्हाणे ने इस विवाद के चलते संतप्त होकर डेढ किलो का पत्थर काले के सिर पर मारा. उपचार के दौरान संजय काले की मृत्यु हो गई. 7 अप्रैल 2021 को सत्र न्यायालय ने गव्हाणे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके विरोध में गव्हाणे ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.